Delhi NCR Vehicle Update: डीजल गाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला
Delhi NCR Vehicle Update अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और आपके पास पुरानी डीजल गाड़ी है तो यह खबर आपके लिए काफी अहम है। लंबे समय से दिल्ली और आसपास के इलाकों में 15 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों को चलाने पर रोक लगी हुई थी। कई वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी पार्क करके रखनी पड़ती थी या फिर मजबूरी में स्क्रैप करना पड़ता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा आदेश से स्थिति में बदलाव आया है।
Delhi NCR Vehicle Update पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर लगी पूरी तरह की रोक को हटाया जा रहा है। यानी अगर आपकी गाड़ी फिट है और आरसी मान्य है तो आप उसे चला सकते हैं। कोर्ट का कहना है कि गाड़ियों की उम्र की बजाय उनकी फिटनेस को आधार माना जाए। इसका मतलब है कि यदि वाहन प्रदूषण जांच (PUC) और फिटनेस टेस्ट पास करता है तो उसे सड़कों पर चलने की अनुमति दी जाएगी।
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दिल्ली में डीजल गाड़ी वालों के लिए राहत
Delhi NCR Vehicle Update के मुताबिक पहले जिन लोगों के पास 15 साल पुरानी डीजल गाड़ी थी, उन्हें सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ता था। कई बार चालान कटते थे और गाड़ियों को जब्त भी कर लिया जाता था। लेकिन अब यह परेशानी खत्म हो गई है। सरकार और ट्रांसपोर्ट विभाग को कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ऐसे वाहन मालिकों पर अब कार्रवाई न की जाए।
पुरानी गाड़ियों पर क्या लागू होगा नया नियम
Delhi NCR Vehicle Update यह बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब 15 साल पुरानी गाड़ियों पर पूरी तरह बैन नहीं रहेगा। हालांकि वाहन मालिकों को यह ध्यान रखना होगा कि उनकी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट और प्रदूषण प्रमाणपत्र हमेशा अपडेट होना चाहिए। अगर कोई गाड़ी प्रदूषण मानकों पर खरी नहीं उतरती तो उस पर कार्रवाई जारी रहेगी।
दिल्ली सरकार की भूमिका
दिल्ली सरकार ने भी इस मामले पर कोर्ट के आदेश के अनुसार अपनी रिपोर्ट पेश की है। सरकार ने कहा है कि अब पुराने डीजल वाहनों को सीधे खारिज करने की बजाय फिटनेस टेस्ट पर जोर दिया जाएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि वाहन मालिकों को अनावश्यक परेशान न किया जाए।
अब सड़क पर उतरेंगी पुरानी गाड़ियां
Delhi NCR Vehicle Update से साफ है कि यह फैसला उन लाखों लोगों के लिए राहत लेकर आया है जिनकी गाड़ियां सिर्फ उम्र के कारण बंद कर दी गई थीं। अब वाहन मालिक अपनी पुरानी डीजल गाड़ियों को दोबारा इस्तेमाल कर सकेंगे, बशर्ते वे फिटनेस और प्रदूषण मानकों का पालन करें। यह कदम न केवल वाहन मालिकों के लिए उपयोगी है बल्कि ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को भी संतुलित करेगा।
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